1) GST क्या हैं?
GST यानी गूड्स अंड सर्विस टैक्स, पिछले कई प्रकार के टैक्स को ख़तम कर GST को अमल मे लाया जा रहा हैं. मॅन्युफॅक्चरर से कस्टमर तक अब सिर्फ़ एकमात्र टैक्स होगा – GST
2) पिछले किन किन टैक्स को GST के अंतर्गत लाया गया हैं?
GST के अंतर्गत आने वाले टैक्स
एक्साइस ड्यूटी
वात
CST
सर्विस टैक्स
3) मेरा छोटा सा बिज़्नेस है, एक छोटी सी दुकान हैं ऑनलाइन भी कुछ बिक्री हो जाती हैं. क्या मुझे GST के अंतर्गत आना होगा?
अगर आपका अपना बिज़्नेस हैं और उसमे ऑनलाइन बिक्री भी होती हैं तो आपको GST के लिए आवेदन करना होगा जो की 1 जुलाइ 2017 से शुरू हो रहा हैं. सारे किस्म के व्यापार जिसमे और लेन देन पर GST अनिवार्य हैं. अगर आप पहले से टैक्स चूकते हैं और VAT/Service टैक्स के अंतर्गत थे, अब आपको GST के लिए आवेदन करना होगा.
4) GST मे रजिस्ट्रेशन कर छोटे व्यवसाय को क्या फाय्दे हैं?
GST मे रजिस्ट्रेशन करने के अनेक फाय्दे हैं. अगर आप GST से जुड़ें हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते है यानी GST टैक्स भरते वक़्त जो आपने व्यवसाय मे खर्चा उठाया हैं वो आप वापस माँग सकते हैं.
5) रीटेल बिज़्नेस में GST किस तरह मदद रूप होगा?
GST से रीटेल में अनेक फाय्दे भी हैं जैसे की उत्पाद के आदान प्रदान मे तेज़ी, उनका सरल संचालन और बेहतर सप्लाइ चैन.
मूलतत्त्व वस्तुओ पर टैक्स घटने से उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होती हैं और रीटेलर को ज़्यादा मुनाफ़ा प्राप्त होता हैं.
6) क्या होगा अगर मैं GST नही अपनाता?
यदि आप GST के अंतर्गत नही हैं तो जिन जिन व्यापारीओ को आप अपना माल सप्लाइ करते हैं उनके उपर आपके हिस्से का GST टैक्स लागू होगा. इस तरह लोग आपके साथ व्यापार करना छोड़ देंगे यानी नेट प्रॉफिट = व्यापार मे घाटा|
7) GST में रेजिस्ट्रेशन कैसे करें?
1) www.gst.gov.in पर अपना रेजिस्ट्रेशन करवाए. रेजिस्ट्रेशन का पहला चरण समाप्त हो चुका हैं, दूसरा चरण 1 जुलाइ 2017 से शुरू हो रहा हैं.
2) रेजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास वैध मोबाइल नंबर और ईमेल होना ज़रूरी है, आपके इसी नंबर और ईमेल से आपको ओतप द्वारा रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होती हैं.
3) रेजिस्ट्रेशन करने पर आपको CBEC/ स्टेट कमर्षियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक ID और पासवर्ड मुहैय्या कराया जाएगा जिस के ज़रिए आप रेजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म 20 इत्यादि अपने दस्तावेज़ के साथ भरेंगे
8) GST रेजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेज की ज़रूरत हैं ?
a) PAN कार्ड
b) आई डी प्रूफ
c) कॅन्सल चेक की कॉपी.
d) कुछ फोटो
e)रिजिस्टर्ड ऑफीस के दस्तावेज़
f) एलेक्ट्रिसिटी बिल / लॅंडलाइन बिल / पानी बिल.
g) रेंट अग्रीमेंट कॉपी
9) रेजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा?
सभी व्यवसाय जो पहले इनडाइरेक्ट टैक्स क़ानून के अंतर्गत आते थे उन्हे तत्कालिक सर्टिफिकेट ऑफ रेजिस्ट्रेशन दिया जाएगा जो की 6 महीनो के लिए वैध होगा
10) क्या मैं अपनी रेजिस्ट्रेशन जानकारी दोबारा देख सकता हूँ?
जी हाँ! अगर आपके पास तत्कालिक ID जो रेजिस्ट्रेशन के वक़्त उत्पन्न हुआ था वो उपलब्ध हैं तो आप (https://services.gst.gov.in/services/check-registration-status) पर क्लिक कर देख सकते हैं.
11) GST का अनुपालन ना करने पर क्या होगा?
टैक्स पेमेंट ना करना अथवा थोड़ा टैक्स भरना, इससे आप सरकार द्वारा लागू दंड को आमंत्रित करेंगे|
12) GST में लिखित रेकॉर्ड्स रखना हैं?
GST पूरी तरह से ऑनलाइन हैं इसके अंतर्गत आते ही आपको हिसाब किताब का लिखित रेकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत नही.
13) कब कब और कितनी बार GST टैक्स का भुगतान करना होगा?
पूरे वर्ष में 37 बार रिटर्न फाइल करना हैं. हर महीने 3 बार और साल के आख़िर में 1 बार पूरे साल का. यदि आप का बिज़्नेस अलग अलग राज्यो में फैला हुआ हैं तो यह गिनती बढ़ जाएगी.
14) GST से जुड़ी अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते है?
GST कि वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध हैं. https://www.gst.gov.in/help/faq/ पर जाकर सारी जानकारी पां सकते हैं.