GST, गूड्स अंड सर्वीसज़ टैक्स जुलाइ 2017 से अमल मे आने को तैयार हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लागू सभी इनडाइरेक्ट टैक्स अब GST के अंतर्गत होंगे. GST के अंतरगत आने वाले कुछ पूर्व टैक्स के नाम.
- एक्साइस ड्यूटी
- VAT
- CST
- सर्विस टैक्स
यदि सालाना आपके व्यापार मे 20 लाख से अधिक का लेन देन हैं तो GST आप पे लागू हैं.
GST से दुकानदारो को अनेक फ़ायडे भी हैं जैसे की उत्पाद के आदान प्रदान मे तेज़ी, उनका सरल संचालन और बेहतर सप्लाइ चैन.
मूलतत्त्व वस्तुओ पर टैक्स घटने से उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होती हैं और दुकानदारों को ज़्यादा मुनाफ़ा प्राप्त होता हैं.
रीटेल क्षेत्र पर GST का प्रभाव !
- कम टॅक्स
- रीटेल क्षेत्र मे उन्नति
- सप्लाइ चैन मे बेहतर संचालन
- गिफ्ट्स एवं प्रमोशनल आइटम्स पर टॅक्स लागू
- सरल इनपुट टॅक्स क्रेडिट
GST आवेदन के लिए:
1) www.gst.gov.in पर अपना पंजीकरण करवाए. पंजीकरण का पहला चरण समाप्त हो चुका हैं, दूसरा चरण 1 जून 2017 से शुरू हो रहा हैं.
2) रेजिस्ट्री के लिए आपके पास वैध मोबाइल नंबर और ईमेल होना ज़रूरी है, आपके इसी नंबर और ईमेल से आपको OTP द्वारा रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होती हैं.
3) यदि आपका अपना व्यापार हैं तो GST के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज की ज़रूरत हैं.
आ) PAN कार्ड
ब) आई डी प्रूफ
सी) कॅन्सल चेक की कॉपी.
रिजिस्टर्ड ऑफीस के दस्तावेज़
द) एलेक्ट्रिसिटी बिल / लॅंडलाइन बिल / पानी बिल.
ए) रेंट अग्रीमेंट कॉपी
इन सब के अलावा अपने साथ कुछ फोटो भी रखें.
GST पर अधिक जानकारी आप आधिकारिक वेब साइट www.gst.gov.in पर पा सकते हैं.
यहा आप सारी जानकारी अनेक भाषा मे प्राप्त कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त वेब-साइट पर दिए गये वीडियो द्वारा भी आप सारी जानकारी पा सकते हैं.
GST सिस्टम बहुत पारदर्शी हैं. जो व्यापार GST के आधीन नही आएँगे उन्हे आगे चलकर बहुत मशक्कत होगी.
व्यापार की समज़दारी इसी में हैं की हम GST का स्वागत करें…
रेजिस्ट्रेशन का दूसरा चरण 1 जून 2017 से शुरू हैं.